एलपीजी की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ बीकानेर शहर व नोखा में हुई कार्यवाही
बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एलपीजी के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत सोमवार को जिले के शहरी क्षेत्र में चौखूंटी पुल के नीचे क्षेत्र में तथा नोखा में कार्रवाई की गई।
जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि घरेलू सिलेंडर के अवैधानिक दुरूपयोग की रोकथाम हेतु प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार तथा प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव द्वारा चौखूंटी पुल के नीचे सर्विस रोड पर घनश्याम की उचित मूल्य दुकान के पास बंगला नगर निवासी धर्मपाल पुत्र नैनपाल ओझा को अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए पाया गया। इस पर उसके विरूद्ध एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3,4,5 व 7 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मौके पर बीपीसीएल कंपनी के तीन घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। उन्होंने बताया कि जब्त की गई समस्त सामग्री को जोइया गैस ऐजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर पाबंद किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रसद विभाग की टीम द्वारा नोखा स्थित जोधपुर शाही मिष्ठान भण्डार तथा अन्य कारखानों पर कार्रवाई करते हुए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए।