Thursday, November 21, 2024
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एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला-पोस्टिंग पर लगाई रोक

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एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला-पोस्टिंग पर लगाई रोक

बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने रोक के आदेश दिए हैं। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की।

 
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