जमीन नामांतरण में 1000 रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल का कारावास
7 साल पहले नाथूसर के राजस्व पटवारी का हुआ था ट्रैप
बीकानेर न्यूज़। 24 जनवरी 2024 : भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने नोखा के नाथूसर गांव में जमीन नामांतरण के बदले 1000 की रिश्वत लेने वाले तत्कालीन राजस्व पटवारी को 4 साल का कारावास और 2000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पांचू निवासी परिवादी मेघाराम जाट ने 23 जुलाई 16 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रिपोर्ट दी थी कि उसकी माता शांति देवी ने रोही नाथूसर में 1.45 हेक्टेयर बारानी कृषि भूमि खरीदी थी। इसका नामांतरण करने के लिए पटवारी नवरत्न ब्राह्मण से मिला तो वह टालमटोल करता रहा।
बाद में उसने 1000 की रिश्वत मांगी। शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद ब्यूरो ने 16 जुलाई, 16 को आरोपी पटवारी को ट्रैप कर लिया। लेकिन, आरोपी ने रिश्वत की राशि तहसील कार्यालय में किसी और को दे दी थी। ब्यूरो को रिश्वत की राशि बरामद नहीं हो पाई। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और 4 साल के करवास और 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने। पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन शरद ओझा ने की।