बीकानेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बीकानेर के बज्जू थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल बनवारीलाल बिश्नोई को रिश्वत लेने का दोषी पाया है। कांस्टेबल ने माणकासर निवासी मनीराम बिश्नोई से एक मामले की जांच बंद करने और फाइल तैयार करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन करवाया और 19 सितंबर 2023 को बज्जू के सरकारी क्वार्टर में कांस्टेबल को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले की जांच इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा ने की और दोष सिद्ध होने पर भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया।
मामले का पूरा विवरण
परिवादी मनीराम बिश्नोई के अनुसार, उसका 40 बीघा खेत फलौदी निवासी मांगीलाल जाट को काश्त पर दिया गया था। मांगीलाल ने 10 बीघा भूमि आरडी 860 निवासी लालूराम सांसी को बिजाई के लिए दे दी। पानी को लेकर मनीराम और लालूराम में विवाद हुआ, जिसके बाद लालूराम ने बज्जू थाने में एससी/एसटी एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया।
8 सितंबर 2023 को कांस्टेबल ने मनीराम को फोन कर थाने बुलाया और समझौते के बावजूद जांच बंद करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी।
ACB ने 12 सितंबर को शिकायत की पुष्टि की और 13 सितंबर को सत्यापन कराया। अंततः 19 सितंबर को कांस्टेबल को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया।
अब भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।