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हाईकोर्ट ने बढ़ाई सिद्धि कुमारी की मुश्किले, ट्रस्ट की संपत्ति लीज पर देने या हस्तांतरित करने पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने बढ़ाई सिद्धि कुमारी की मुश्किले

हाईकोर्ट ने बढ़ाई सिद्धि कुमारी की मुश्किले, ट्रस्ट की संपत्ति लीज पर देने या हस्तांतरित करने पर लगाई रोक

बीकानेर न्यूज़। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी व उनके द्वारा बनाएगए नए सदस्य महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट की संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बीकानेर राजपरिवार की ओर से स्थापित ट्रस्टों के विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने यह आदेश जारी करते हुए सिद्धि कुमारी व नए सदस्यों पर कुछ पाबंदियां भी लगाई है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पक्ष के बेचने, लीज पर देने या हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सिद्धि कुमारी व नए सदस्य ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमे, अपील व एप्लीकेशंस को वापस नहीं ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने दो लाख 50 हजार रुपए से ज्यादा के आहरण पर पाबंदी लगा दी है। देवस्थान आयुक्त से कहा है कि लंबित अपील का निस्तारण आगामी पेशी में किया जाए। गौरतलब है कि सिद्धि कुमारी ने कुछ अन्य लोगों केसाथ मिलकर अपनी बुआ प्रिंसेज राज्यश्री कुमारी, प्रिंसेज मधुलिका कुमारी व ठा. हनुवंत सिंह आदि को ट्रस्टीशिप से हटवा दिया था।

सहायक आयुक्त देवस्थान के उस आदेश के खिलाफ उदयपुर स्थित विभाग के आयुक्त के समक्ष अपील की गई थी। वहां निस्तारण नहीं होने पर हनुवंत सिंह हाईकोर्ट में चले गए। हनुवंत सिंह का आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने 19 अक्टूबर 2023 को उन्हें गलत तरीके से हटाकर खुद कोअध्यक्ष घोषित कर मदन सिंह,संजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा,धीरज भोजक को ट्रस्टी बना दियाथा।

 

 

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