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बीकानेर में बड़ी कार्रवाई: नियम उल्लंघन पर पेट्रोल पंप डिस्पेंसिंग यूनिट सील, बिक्री पर रोक

बीकानेर में बड़ी कार्रवाई: नियम उल्लंघन पर पेट्रोल पंप डिस्पेंसिंग यूनिट सील, बिक्री पर रोक

बीकानेर में बड़ी कार्रवाई: नियम उल्लंघन पर पेट्रोल पंप डिस्पेंसिंग यूनिट सील, बिक्री पर रोक

बीकानेर। जिला रसद कार्यालय को प्राप्त शिकायत के आधार पर गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पलाना में एक बायोडीजल पंप पर औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार और प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह की टीम द्वारा की गई।

निरीक्षण के दौरान पंप पर कार्यरत दिनेश कुमार, निवासी तिलक नगर, मौजूद मिला। उसने बताया कि यह पंप देवेंद्र सिंह चारण का है, जहां बायोडीजल की बिक्री की जाती है। पंप यूनिट पर ‘दस्तक’ बायोडीजल का लोगो लगा हुआ पाया गया। हालांकि, बायोडीजल के भंडारण और बिक्री से संबंधित कोई लाइसेंस या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। टीम को न तो विस्फोटक लाइसेंस और न ही बिक्री के स्रोत का कोई विवरण मिला। बिक्री और स्टॉक से संबंधित कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। पंप के कर्मियों ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा जारी सत्यापन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया।

इसके मद्देनजर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 और मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधित आदेश 2017 का उल्लंघन पाए जाने पर पंप से एक-एक लीटर के तीन नमूने लेकर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए डिस्पेंसिंग यूनिट के दो नोजल और भंडारण टैंक को सील कर दिया और पंप पर बिक्री रोकने का आदेश दिया।

 

 

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