जिसने बचाई जान उसके अस्पताल में की तोड़फोड़ अब संपत्ति कुर्की के आदेश
बीकानेर न्यूज़। बीकानेर के आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर में मरीज के इलाज के बाद बिल का भुगतान न कर तोड़फोड़ करने पर मरीज के परिजनों पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। सिविल न्यायाधीश ने 77,840 रुपये की वसूली के लिए संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। अस्पताल ने परिजनों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जबकि परिजनों ने चिरंजीवी योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की। जांच में सामने आया कि उस समय योजना लागू नहीं थी।
यह है मामला
मामले के अनुसार श्रीडूंगरगढ़ के लिखमीदेसर वार्ड 9 निवासी मोडूराम का डेढ साल पहले 21 अगस्त 2023 को सादुलगंज स्थित आयुष्मान हार्ट केयर सेन्टर में एंजियोप्लेस्टी करके जान बचाई। ऑपरेशन चिकित्सक डॉ बी एल स्वामी ने किया। जिसको स्वास्थ्य लाभ उपरान्त 25 अगस्त को छुट्टी दे दी गई और शेष राशि 77 हजार रूपये जमा क रवाने के लिये परिजनों को कहा गया। रूपये जमा नहीं करवाने को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हो हल्ला कर तोडफ़ोड़ की और अपने मरीज को घर ले गये। मरीज के परिजनों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज करवाई कि अस्पताल में चिरंजीवी योजना होने के बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। जिसके पश्चात विभाग की ओर से जांच पड़ताल में स्पष्ट हो गया कि उस समय आयुष्मान हार्ट केयर सेन्टर में चिरंजीवी योजना बंद हो चुकी थी। जिसके चलते किसी भी मरीज को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। अस्पताल प्रबंधन ने बकाया भुगतान को लेकर 29 अगस्त 23 को ही कोर्ट में परिवाद पेश कर दिया था।