बीकानेर: उधार के 50 हजार रुपए मांगने पर युवक की हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
बीकानेर में उधार दिए 50 हजार रुपए मांगने पर युवक की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने आठ साल पुराने इस केस में दो दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

बीकानेर: उधार के 50 हजार रुपए मांगने पर युवक की हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
बीकानेर न्यूज़। हत्या के आठ साल पुराने मामले में एडीजे मुकेश कुमार ने सुनवाई करते हुए बुधवार को दो मुल्जिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। मामले के अनुसार 13 मार्च 2017 को बीकानेर पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती हुए परिवादी रुपसिंह ने दिए पर्चा बयान में बताया कि उसका पड़ौसी मघाराम उसके ट्रक का चालक था। उसे 50 हजार रुपए उधार दे रखे थे। उससे कई बार उधार दिए रुपए मांगे, तो उसने मना कर दिया। 12 मार्च की रात्रि करीब 9 से 9.30 बजे के बीच वह आटा चक्की पर जा रहा था। उसके पिता घर के बाहर गली में खड़े थे। मघाराम व उसका भाई कैलाश भी गली में खड़े थे।
जब उसने मघाराम से पैसे मांगे, तो मघाराम व कैलाश ने उसके साथ गाली-गलौच कर सरियों व लाठियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। तभी उसके पिता लक्ष्मणसिंह बीचबचाव करने आए, तो कैलाश ने सरिये से उसके पिता के सिर पर वार कर दिया। मारपीट के दौरान उसके पिता गंभीर रुप से घायल हो गए और बाद में पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। इस मामले में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान कराए गए और 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद काकड़ा निवासी हाल वेयर हाउस के पास नोखा में रहने वाले मुल्जिम मघाराम व कैलाश पुत्र रामचंद्र को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रत्येक को दस वर्ष के साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अदम अदायगी की राशि जमा नहीं कराने पर प्रत्येक को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट कुलदीप शर्मा व भंवरसिंह राठौड़ ने की।
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