बीकानेर: बारिश के दौरान स्कूल सुरक्षा पर नई गाइडलाइन, स्कूल भवन असुरक्षित तो तुरंत छुट्टी के निर्देश
राजस्थान में मानसून के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने भवन सुरक्षा और बारिश में छुट्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जानें स्कूल बंदी, वैकल्पिक व्यवस्था और अधिकारी ड्यूटी संबंधी दिशा-निर्देश
बीकानेर: बारिश के दौरान स्कूल सुरक्षा पर नई गाइडलाइन, स्कूल भवन असुरक्षित तो तुरंत छुट्टी के निर्देश
बीकानेर न्यूज़। राजस्थान में हाल ही में झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में स्कूल सुरक्षा को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों की दयनीय स्थिति और मानसून के खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं: BIKANER NEWS
जिला कलेक्टर को भारी वर्षा में छुट्टी का अधिकार:
प्रदेश के किसी भी जिले या ब्लॉक में यदि भारी बारिश की चेतावनी जारी हो, तो संबंधित जिला कलेक्टर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से दो दिन के लिए शासकीय एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर सकते हैं। यह अवकाश केवल छात्रों के लिए होगा, शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल आना अनिवार्य है। BIKANER NEWS
स्कूल भवन की सुरक्षा:
अगर स्कूल भवन असुरक्षित है तो उसमें छात्रों को नहीं बैठाया जाएगा। ऐसी स्थिति में पढ़ाई के लिए सुरक्षित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के हर विद्यालय का भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। विद्यालय प्रबंधन को भवन की सुरक्षा के संबंध में रिपोर्ट जारी करनी होगी।
अधिकारी-कर्मी अवकाश पर रोक:
शिक्षा विभाग द्वारा भवन सुरक्षा सर्वेक्षण के आदेश के तहत सभी अधिकारी और कर्मचारियों का अवकाश स्थगित कर दिया गया है। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित है।
सरकारी और निजी विद्यालयों से जुड़े सभी जिम्मेदार कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर ही बच्चों को स्कूल भेजें और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखें। BIKANER NEWS
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