बीकानेर: पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर झोपड़ी को लगाई आग, चीखती चिलाती रही पत्नी, हुई दर्दनाक मौत

Jun 11, 2025 - 16:29
Jun 11, 2025 - 16:48
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बीकानेर: पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर झोपड़ी को लगाई आग, चीखती चिलाती रही पत्नी, हुई दर्दनाक मौत
बीकानेर: पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर झोपड़ी को लगाई आग, चीखती चिलाती रही पत्नी, हुई दर्दनाक मौत

बीकानेर: पति ने पत्नी को चारपाई से बांधकर झोपड़ी को लगाई आग, चीखती चिलाती रही पत्नी, हुई दर्दनाक मौत 

 
Bikaner News: बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र के भादला गांव की रोही में सोमवार, 9 जून 2025 को हुई एक विवाहिता की दर्दनाक मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 32 वर्षीय आशी देवी को उसके पति भोमाराम ने चारपाई से बांधकर झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी पति भोमाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल कर ली। मृतका के भाई ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है।

पढ़े पूरी घटना

पांचू थानाधिकारी रामकेश मीणा के अनुसार, सोमवार को आशी देवी का जला हुआ शव उसकी झोपड़ी में चारपाई पर मिला, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। जांच के दौरान भोमाराम पर शक गहराया। पूछताछ में भोमाराम ने बताया कि उसने अपनी पत्नी से मारपीट की, फिर उसे चारपाई पर लेटाकर हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसने अपने तीन बच्चों को अपने पिता मांगीलाल की ढाणी में छोड़ा और झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वह चुपके से पिता की ढाणी में चला गया और वहां से आग की लपटें देखकर ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर बचाव का नाटक किया।

भाई ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

आशी देवी के भाई, नागौर जिले के पांचौड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ा भगवानदास निवासी दीपाराम कुम्हार ने पांचू थाने में भोमाराम और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। दीपाराम ने बताया कि आशी की शादी 2013 में भोमाराम से हुई थी। शादी के बाद से भोमाराम और उसके परिवार वाले दहेज की मांग को लेकर आशी को प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे। कई बार पंचायतों में मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सोमवार शाम को आशी ने अपनी मां को फोन पर भोमाराम द्वारा मारपीट की जानकारी दी थी, और कुछ ही घंटों बाद उसकी जलकर मौत की खबर आई।

पुलिस ने सुलझाई मौत की गुँथी 

 
पुलिस ने भोमाराम को हिरासत में ले लिया है और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 498A (दहेज उत्पीड़न) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मंगलवार, 10 जून 2025 को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया, और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामले की जांच नोखा सर्कल ऑफिसर (CO) हिमांशु शर्मा कर रहे हैं।

मिठाई की दुकान चलाता है आरोपी 

SHO रामकेश मीणा ने बताया कि भोमाराम हरियाणा में मिठाई की दुकान चलाता है और घटना से दो दिन पहले ही गांव लौटा था। पुलिस को शक है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू कलह या दहेज को लेकर विवाद के चलते भोमाराम ने इस जघन्य हत्या की योजना बनाई। उसने साक्ष्य मिटाने के लिए झोपड़ी में आग लगाई और बच्चों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। भोमाराम का सबसे छोटा बच्चा मात्र छह महीने का है।

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