निकाय-पंचायत चुनाव अब जनवरी तक टले, वोटर लिस्ट का काम स्थगित, सरपंच ही होंगे प्रशासक

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव अब जनवरी 2026 तक टल गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और OBC आरक्षण रिपोर्ट आने तक चुनाव कार्यक्रम स्थगित किया।

Sep 24, 2025 - 09:48
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निकाय-पंचायत चुनाव अब जनवरी तक टले, वोटर लिस्ट का काम स्थगित, सरपंच ही होंगे प्रशासक

निकाय-पंचायत चुनाव अब जनवरी तक टले, वोटर लिस्ट का काम स्थगित, सरपंच ही होंगे प्रशासक

बीकानेर। राजस्थान में निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव अब पूरी तरह अगले साल तक टल गए हैं। पहले माना जा रहा था कि जनवरी 2026 से "वन स्टेट, वन इलेक्शन" की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत निकाय चुनावों से होगी, लेकिन अब मामला अधर में अटक गया है।

चुनाव कार्यक्रम स्थगित
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर 2025 से जुड़ा चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आयोग ने 22 अगस्त को यह कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन एक महीने बाद ही इसे टालने की घोषणा कर दी।

परिसीमन और वोटर लिस्ट तैयार होगी
अब नए परिसीमन (Delimitation) के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य शुरू होगा। इस काम में करीब 3 महीने का समय लगेगा। इसके बाद दोबारा से नई तिथियों का ऐलान और सूचियां तैयार होंगी।

OBC आरक्षण पर रिपोर्ट दिसंबर तक
निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट भी दिसंबर 2025 के अंत तक ही आएगी। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नए चुनाव की तारीख तय होगी।

अब सरपंच ही होंगे प्रशासक, पंचायत राज विभाग ने दिए आदेश

पंचायती राज विभाग ने आज सरपंचों को प्रशासक बनाने को लेकर अहम आदेश जारी किए है। इस सम्बंध में शासन सचिव व आयुक्त डॉ. जोगाराम ने आदेश जारी किए है। आदेशो के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 को पूर्ण हो रहा है तथा उनके चुनाव किसी कारणों से संपन्न नहीं हो रहे हैं,ऐसी सभी ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने,ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायता केे लिए प्रशासकीय समिति का गठन किया जावे। इस समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो कि संबंधित पंचायत के उप सरपंच,वार्ड पंच रहे हैं,वो सदस्य माने जाएंगे। आदेशों में सभी कलक्टर को पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासकीय समितियों का गठन करनेे के लिए अधिकृत किया गया है।

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