अब PM हो या CM गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद, आज संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक

गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के पद छोड़ने का कानूनी प्रावधान करने के लिए सरकार आज संसद में तीन अहम विधेयक पेश करेगी। जानें- कौन से हैं ये विधेयक और इनका क्या असर होगा जवाबदेही व पारदर्शिता पर।

Aug 20, 2025 - 08:37
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अब PM हो या CM गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद, आज संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक

अब PM हो या CM गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद, आज संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार आज बुधवार को संसद में ऐसे तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनसे गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानूनी प्रावधान मिलेगा।

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025:
इसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन का प्रस्ताव है। अबतक गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था—यह विधेयक उस कानूनी व्यवस्था को स्पष्ट करेगा।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025:
संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों व दिल्ली NCT के मुख्यमंत्री/मंत्री भी गिरफ्तारी या हिरासत की स्थितियों में पद छोड़ने के लिए बाध्य होंगे।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025:
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन के तहत आवश्यक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा, ताकि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्री भी गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर पद से हटाए जा सकें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन सभी विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य राजनीति में जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिकता को मजबूती देना है, जिससे सार्वजनिक जीवन में अपराध की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके।

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