बीकानेर में जमीन खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर, बीकानेर की 179 निजी कॉलोनियां रेरा में रजिस्टर्ड नहीं, लाखो लगाकर सैकड़ों लोग फंसे
बीकानेर में 179 निजी कॉलोनियां रेरा में रजिस्टर्ड नहीं, बिना बुनियादी सुविधाओं के कई लोग फंसे। जमीन खरीदने से पहले यह रिपोर्ट जरूर पढ़ें।

बीकानेर में जमीन खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर, बीकानेर की 179 निजी कॉलोनियां रेरा में रजिस्टर्ड नहीं, लाखो लगाकर सैकड़ों लोग फंसे
रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण सैकड़ों लोग फंसे, ज़मीन खरीद से पहले सतर्क रहें
बीकानेर। बीकानेर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 90-ए की 102 और 90-बी की 228 कॉलोनियां मंजूर हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 49 कॉलोनियां ही रेरा में रजिस्टर्ड हैं। शेष 179 कॉलोनियां बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन बेच रही हैं जिससे सैकड़ों लोग लाखों रुपए खर्च कर फंस चुके हैं।
चकगर्बी जैसे इलाकों में कब्जे हटाए जा चुके हैं। कॉलोनाइजर्स की ओर से सड़कों, सीवरेज और पाइपलाइन जैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं। बीडीए और यूआईटी की अनदेखी भी चिंता का विषय बनी हुई है। रेरा नियमों के अनुसार 500 वर्ग मीटर से बड़ी या 8 से अधिक मकानों वाली सभी योजनाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
120 कॉलोनियों में सीवरेज-सड़क, पाइपलाइन नहीं
बीकानेर में करीब 120 ऐसी निजी कॉलोनियां हैं जो पूरी तरह बस चुकी, लेकिन वहां अब तक ना तो सड़क है, ना सीवरेज। पार्क जैसी सुविधा तो दूर की बात। लोगों ने सस्ते के चक्कर में भूखंड तो लेकर मकान बना लिए मगर अब दोष बीडीए और निगम को दे रहे हैं। ये सारी सुविधाएं देने का जिम्मा उसी फर्म का है, जिससे भूखंड लिया है। बीडीए की खामी ये है कि 90-ए की अनुमति देने के बाद भी ये क्रॉस चेक नहीं करते कि जो वादे कॉलोनी के लिए किए गए वो पूरे हुए या नहीं।
क्या करें अगर ज़मीन खरीदनी है?
अगर आपको कोई प्लॉट या मकान किसी बड़े डेवलपर से खरीदना है तो सबसे पहले देखें कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन रेरा में है या नहीं। अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सस्ते के चक्कर में फंसें। रेरा में रजिस्ट्रेशन होने वाली फर्म आपसे चीटिंग नहीं कर पाएगी। मगर गैर रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर्स से आप सिर्फ कानूनी लड़ाई ही लड़ ही सकते हैं, जाे आमतौर पर काफी लंबी चलती है। रेरा में रजिस्टर्ड फर्म सड़क, सीवरेज, नाली, पाइप लाइन और अन्य सुविधाएं देने के लिए बाध्य होती है।
- रेरा पोर्टल पर जाकर कॉलोनी या प्रोजेक्ट की वैधता जांचें।
- बिना रेरा रजिस्टर्ड कॉलोनियों से खरीदारी करने से बचें।
- रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही आवश्यक सुविधाओं के लिए बाध्य होते हैं।
“जल्द ही अविकसित कॉलोनियों की जमीनों की नीलामी की जाएगी। लोगों को रेरा को लेकर जागरूक होना चाहिए।”
— कुलराज मीणा, सचिव बीडीए
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